खेती के भूखंड के उपयोग की शर्तें; कॉलम 1-36

केरवा शहर का शहरी इंजीनियरिंग विभाग निम्नलिखित शर्तों के तहत कृषि भूखंड का उपयोग करने का अधिकार सौंपता है:

  1. किराये की अवधि एक समय में एक बढ़ते मौसम के लिए मान्य है। किरायेदार को अगले सीज़न के लिए प्लॉट किराए पर लेने का अधिकार है। साइट के निरंतर उपयोग की सूचना प्रतिवर्ष फरवरी के अंत तक दी जानी चाहिए, फ़ोन नंबर 040 318 2866 या ई-मेल: kuntateknisetpalvelut@kerava.fi
  2. पट्टेदार को हर खेती के मौसम में किराए की राशि की जांच करने का अधिकार है। खेती का प्लॉट केवल केरवा निवासियों को किराए पर दिया जाता है।
  3. पट्टेदार कृषि उत्पादों के नुकसान या किरायेदार की संपत्ति को किसी अन्य क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं है।
  4. प्लॉट का आकार एक (1 ए) है और इसे जमीन पर खंभों से चिह्नित किया गया है। प्रत्येक किसान पथ के लिए 30 सेमी दांव पर लगाता है, अर्थात पथ की चौड़ाई किनारे से 60 सेमी है।
  5. भूखंड पर वार्षिक और बारहमासी सब्जी, जड़ी-बूटी और फूलों के पौधे उगाए जा सकते हैं। लकड़ी के पौधों (जैसे बेरी झाड़ियाँ) की खेती निषिद्ध है।
  6. साइट पर लंबे टूल बॉक्स, ग्रीनहाउस, बाड़ या फर्नीचर जैसी परेशान करने वाली संरचनाएं नहीं होनी चाहिए। खेती के उपाय के रूप में चीज़क्लोथ के उपयोग की अनुमति है। एक बैरल आदि, जो गहरे भूरे या काले रंग का होता है, उसे पानी के कंटेनर के रूप में स्वीकार किया जाता है।
  7. खेती में रासायनिक पौध संरक्षण या कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। खरपतवारों की निराई की जानी चाहिए, और भूखंड के संभावित रूप से अप्रयुक्त हिस्से की वृद्धि को 20 सेमी से कम ऊंचा और खरपतवारों से मुक्त रखा जाना चाहिए।
  8. उपयोगकर्ता को अपनी साइट और साइट के आस-पास की साफ़-सफ़ाई का ध्यान रखना होगा। मिश्रित कचरे को कचरा आश्रय स्थल के लिए आरक्षित कंटेनरों में ले जाया जाना चाहिए। प्लॉट से निकलने वाले खाद योग्य कचरे को प्लॉट पर ही कंपोस्ट किया जाना चाहिए। पट्टेदार को पट्टेदार से वह लागत वसूलने का अधिकार है जो पट्टेदार इस समझौते के नियमों का उल्लंघन करके करता है, उदाहरण के लिए। अतिरिक्त सफाई से उत्पन्न होने वाली लागत.
  9. क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जल मुख्य है। आप पानी के नल से कोई भी हिस्सा नहीं हटा सकते हैं और आप अपनी स्वयं की ट्यूनिंग स्थापित नहीं कर सकते हैं।
  10. शहर के पर्यावरण संरक्षण नियमों और बचाव अधिनियम के आधार पर प्लॉट क्षेत्र में खुली आग निषिद्ध है।
  11. यदि किराए के भूखंड पर खेती शुरू नहीं की गई है और 15.6 तक देरी की सूचना नहीं दी गई है। द्वारा, पट्टादाता को पट्टा रद्द करने और भूखंड को दोबारा किराए पर देने का अधिकार है।
  12. यदि शहर को भूखंड क्षेत्र अन्य उपयोग के लिए लेना है तो नोटिस अवधि एक वर्ष है।

    इन नियमों के अलावा, प्लॉट क्षेत्र में शहर के व्यवस्था के सामान्य नियमों (जैसे पालतू अनुशासन) का पालन किया जाना चाहिए।