केरावा और सिपो रोजगार क्षेत्रों में वेतन सब्सिडी जारी है
केरावा नगर परिषद के रोजगार विभाग ने 30 सितंबर 2026 को अपनी बैठक में 1 अक्टूबर 2026 से वेतन सब्सिडी देना जारी रखने का निर्णय लिया। इस निर्णय से, 2026 के दौरान लगभग 20-30 और नौकरी चाहने वालों को वेतन-सब्सिडी वाले कामों में रोजगार मिल सकेगा।
केरावा और सिपो रोजगार क्षेत्रों में वेतन सब्सिडी का वितरण 1 जून 2026 को बजट आवंटन की पर्याप्तता से संबंधित कारणों से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, बजट परिणाम और शेष वर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार सब्सिडी का वितरण जारी रखा जा सकता है।
निलंबन के दौरान, वेतन सब्सिडी आवंटन की स्थिति पर बारीकी से नज़र रखी गई है। चूंकि स्वीकृत सहायता राशि का पूरा भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए अनुमानित 10-20 प्रतिशत पूर्व-निर्धारित आवंटन को पुनर्आवंटन के लिए जारी किया जाएगा।
1.10.2026 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध विनियोगों के अंतर्गत वेतन सहायता प्रदान की जाएगी। पूर्वानुमान के अनुसार, 110 के लिए लगभग 000 यूरो का विनियोग उपलब्ध होगा।
इस निर्णय के साथ, 2026 के दौरान लगभग 20-30 और नौकरी चाहने वालों को वेतन-रियायती कार्यों में नियोजित किया जा सकता है। साथ ही, वेतन सब्सिडी नियोक्ताओं के भर्ती प्रयासों का समर्थन करती है और नौकरी चाहने वालों को श्रम बाजार में अपनी जगह बनाने के अवसरों को मजबूत करती है।
वेतन सब्सिडी प्रदान करने के मानदंड
वेतन सब्सिडी का उद्देश्य बेरोजगार नौकरी चाहने वालों को खुले श्रम बाजार में रोजगार दिलाने को प्रोत्साहित करना है। रोजगार प्राधिकरण नियोक्ता को भर्ती लागतों को कवर करने के लिए वेतन सब्सिडी प्रदान कर सकता है।
रोजगार सेवाओं के संगठन संबंधी अधिनियम (380/2023) की सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, केरावा और सिपो रोजगार क्षेत्र में निम्नलिखित पुरस्कार मानदंडों का पालन किया जाता है:
- वेतन सहायता केवल उन रोजगार अनुबंधों के लिए दी जाती है जो अगली सूचना तक वैध हों या कम से कम 12 महीने की निश्चित अवधि के अनुबंधों के लिए दी जाती है।
- सब्सिडी वाले काम के कार्य घंटे, संबंधित क्षेत्र के लिए सामूहिक समझौते में निर्धारित अधिकतम कार्य घंटों के 80 प्रतिशत से अधिक होने चाहिए। यदि कार्य आवेदक की कार्य क्षमता और काम स्वीकार करने के अवसरों के अनुरूप हों, तो कार्य घंटे कम भी हो सकते हैं।
- 12 महीने से कम अवधि के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को भी वेतन सहायता प्रदान की जा सकती है।
- रोजगार सेवा संगठन अधिनियम की धारा 87 या धारा 89 के अनुसार वेतन सब्सिडी के लिए 24 महीने की सहायता अवधि का विवेकाधीन विस्तार प्रदान नहीं किया जाता है।