भवन नियंत्रण शुल्क

केरावा के निर्माण पर्यवेक्षण और अन्य आधिकारिक कर्तव्यों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण कार्यों की फीस को केरावा के निर्माण पर्यवेक्षण शुल्क दस्तावेज़ में संक्षेपित किया गया है।

भूमि उपयोग और निर्माण अधिनियम की धारा 145 के अनुसार, परमिट के लिए आवेदक या माप करने वाला व्यक्ति नगर पालिका को आधिकारिक कर्तव्यों के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य है, जिसका आधार नगर पालिका द्वारा अनुमोदित कर में निर्धारित किया जाता है।

यह कर संपूर्ण है, और विभिन्न उपायों के भुगतान को उनके अपने समूहों में रखा जाता है, जो अंतिम भुगतान बनाते हैं।