परमिट दिए गए

प्रमुख भवन निरीक्षक दस्तावेजों और दिए गए बयानों के आधार पर परमिट का निर्णय लेता है। भवन नियंत्रण के परमिट निर्णयों को शहर के आधिकारिक नोटिस बोर्ड कौप्पाकारी 11 पर एक प्रकाशित सूची के रूप में देखा जा सकता है। सूची सुधार या अपील अवधि के दौरान प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा, निर्णय केरवा शहर घोषणा पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं।

प्रकाशन के बाद शहर एक निर्णय जारी करेगा। निर्णय जारी होने के 14 दिन बाद परमिट वैध हो जाता है, जिसके बाद परमिट चालान परमिट आवेदक को भेज दिया जाता है। आवेदक को परमिट की कानूनी वैधता की जांच स्वयं करनी होगी।

दिए गए परमिट से असंतोष को प्रासंगिक सुधार दावे के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें निर्णय को बदलने का अनुरोध किया जाता है।