शुरुआती मीटिंग

​बिल्डिंग परमिट के लिए आमतौर पर यह आवश्यक होता है कि निर्माण परियोजना शुरू करने वाला व्यक्ति काम शुरू करने से पहले एक प्रारंभिक बैठक आयोजित करे। प्रारंभिक बैठक में, परमिट निर्णय की समीक्षा की जाती है और परमिट शर्तों को लागू करने के लिए शुरू की गई कार्रवाइयों को नोट किया जाता है।

इसके अलावा, यह निर्दिष्ट करना संभव है कि देखभाल के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निर्माण परियोजना शुरू करने वाले व्यक्ति से क्या आवश्यक है। देखभाल के कर्तव्य का अर्थ है कि निर्माण परियोजना शुरू करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा दिए गए दायित्वों के लिए जिम्मेदार है, दूसरे शब्दों में, निर्माण के नियमों और परमिटों के अनुपालन के लिए। 

किक-ऑफ मीटिंग में, भवन नियंत्रण यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि निर्माण परियोजना शुरू करने वाले व्यक्ति के पास परियोजना को जीवित रखने के लिए योग्य कर्मियों और योजनाओं सहित शर्तें और साधन हैं। 

किक-ऑफ मीटिंग से पहले निर्माण स्थल पर क्या किया जा सकता है?

एक बार बिल्डिंग परमिट प्राप्त हो जाने के बाद, आप किक-ऑफ मीटिंग से पहले निर्माण स्थल पर जा सकते हैं:

  • निर्माण स्थल से पेड़ काटे 
  • पसलियाँ साफ़ करें 
  • भूमि संबंध बनाएं.

आरंभिक बैठक के समय तक, निर्माण स्थल पूरा हो जाना चाहिए:

  • भूभाग पर भवन के स्थान और ऊंचाई को चिह्नित करना 
  • अधिकृत ऊंचाई का आकलन 
  • निर्माण परियोजना (साइट साइन) के बारे में जानकारी देना।

प्रारंभिक बैठक में कौन आता है और यह कहाँ आयोजित की जाती है?

शुरूआती बैठक आमतौर पर निर्माण स्थल पर आयोजित की जाती है। निर्माण परियोजना शुरू करने वाला व्यक्ति निर्माण कार्य शुरू करने से पहले बैठक बुलाता है। भवन नियंत्रण प्रतिनिधि के अलावा, कम से कम निम्नलिखित को बैठक में उपस्थित होना चाहिए: 

  • निर्माण परियोजना करने वाला व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि 
  • जिम्मेदार फोरमैन 
  • प्रमुख डिजाइनर

बैठक में स्वीकृत परमिट और मास्टर ड्राइंग उपलब्ध होनी चाहिए। उद्घाटन बैठक के कार्यवृत्त को एक अलग प्रपत्र में तैयार किया जाता है। प्रोटोकॉल रिपोर्टों और उपायों की एक लिखित प्रतिबद्धता बनाता है जिसके साथ निर्माण परियोजना शुरू करने वाला व्यक्ति देखभाल के अपने कर्तव्य को पूरा करता है।

बड़े निर्माण स्थलों में, भवन नियंत्रण परियोजना-विशिष्ट किक-ऑफ मीटिंग के लिए एजेंडा तैयार करता है और इसे किक-ऑफ मीटिंग का आदेश देने वाले व्यक्ति को ई-मेल द्वारा अग्रिम रूप से भेजता है।