जल अनुबंध

जल अनुबंध संपत्ति को संयंत्र के नेटवर्क से जोड़ने और संयंत्र की सेवाओं की आपूर्ति और उपयोग से संबंधित है। समझौते के पक्ष ग्राहक और जल आपूर्ति सुविधा हैं। अनुबंध लिखित रूप में किया जाता है।

अनुबंध में, जल आपूर्ति कंपनी संपत्ति के लिए तटबंध की ऊंचाई को परिभाषित करती है, अर्थात वह स्तर जिस तक नेटवर्क में सीवेज का पानी बढ़ सकता है। यदि ग्राहक बांध की ऊंचाई से नीचे परिसर की निकासी करता है, तो बांध (सीवर बाढ़) के कारण होने वाली किसी भी असुविधा या क्षति के लिए जल आपूर्ति सुविधा जिम्मेदार नहीं है।

पानी और सीवर कनेक्शन का आदेश देने के लिए एक हस्ताक्षरित जल अनुबंध एक शर्त है। कनेक्शन या जल अनुबंध तब तैयार किया जा सकता है जब संपत्ति के पास वैध कनेक्शन बिंदु विवरण हो।

जल अनुबंध सभी संपत्ति मालिकों के नाम पर किया जाता है और प्रत्येक मालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। यदि ग्राहक कागजी रूप में अनुरोध नहीं करता है तो जल अनुबंध इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाता है। यदि संपत्ति के पास वैध जल अनुबंध नहीं है, तो जल आपूर्ति में कटौती की जा सकती है।

जल समझौते के परिशिष्ट:

  • जब संपत्ति का स्वामित्व बदलता है, तो जल अनुबंध नए मालिक के साथ लिखित रूप में संपन्न होता है। जब संपत्ति पहले से ही जल आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ी हुई है, तो जल अनुबंध स्वामित्व में परिवर्तन के माध्यम से संपन्न होता है। जलापूर्ति बाधित नहीं होगी. स्वामित्व में परिवर्तन एक अलग इलेक्ट्रॉनिक स्वामित्व परिवर्तन फॉर्म का उपयोग करके किया जाता है। फॉर्म को पुराने और नए मालिक के साथ मिलकर भरा जा सकता है, या दोनों अपना-अपना फॉर्म भेज सकते हैं। जनसंख्या रजिस्टर में नाम और पते में किए गए बदलाव की जानकारी केरवा जल आपूर्ति प्राधिकरण को नहीं होगी।

    यदि संपत्ति किराए पर दी गई है, तो किरायेदार के साथ एक अलग जल अनुबंध संपन्न नहीं किया जाता है।

    जब मालिक बदलता है, तो बिक्री विलेख के पृष्ठ की एक प्रति, जहां नए मालिक को पानी और सीवर कनेक्शन का हस्तांतरण होता है, जल आपूर्ति कंपनी को जमा करना होगा। स्वामित्व परिवर्तन की रीडिंग के बाद, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए नए मालिक को भेजते हैं। जल अनुबंधों की डिलीवरी में देरी होती है, क्योंकि कनेक्शन स्थिति विवरण में जानकारी कार्यान्वयन को प्रतिबिंबित करने के लिए अद्यतन की जाती है।

  • जल अनुबंध का आदेश कनेक्शन विवरण के साथ ही दिया जाता है। जब बिल्डिंग परमिट कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है तो पानी का अनुबंध मालिक को डाक द्वारा भेजा जाता है।