व्याख्या सेवाएँ, सहायक और सहायता

एक विकलांग छात्र और जिसे अन्यथा सहायता की आवश्यकता होती है, उसे एक सहायक और व्याख्या प्राप्त करने का अधिकार है, जिसकी उसे शिक्षण में भाग लेने के लिए नि:शुल्क आवश्यकता होती है। बेसिक शिक्षा अधिनियम में सेवाओं को अधिक विस्तार से परिभाषित किया गया है। सहायक और दुभाषिया सेवाएँ छात्र को सीखने और स्कूल जाने के लिए बुनियादी परिस्थितियों और एक सीखने के माहौल की गारंटी देती हैं जो यथासंभव बाधा मुक्त हो।

व्याख्या और सहायक सेवाओं के अलावा, स्कूल में उपस्थिति को व्यक्तिगत शिक्षण सामग्री, विभिन्न सहायता और कक्षा व्यवस्था के साथ समर्थित किया जा सकता है।

छात्र के साथ काम करने वाले वयस्क विभिन्न शिक्षण स्थितियों में आवश्यक सहायता के लिए मिलकर योजना बनाते हैं। यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ की सहायता ली जाती है। एक सहायक व्यक्ति एक ही समय में सीखने की स्थितियों में एक या अधिक छात्रों का समर्थन कर सकता है। शिक्षक संकेतों या अन्य प्रतीकों का उपयोग करके संचार करने में भी छात्रों की सहायता कर सकते हैं।