प्रारंभिक बचपन शिक्षा सूचना आरक्षित

प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए सूचना भंडार प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में बच्चों और अभिभावकों की जानकारी वर्दा में संग्रहीत की जाती है।

प्रारंभिक बचपन शिक्षा डेटाबेस (वरदा) एक राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसमें प्रारंभिक बचपन शिक्षा संचालकों, प्रारंभिक बचपन शिक्षा स्थानों, प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बच्चों, बच्चों के अभिभावकों और प्रारंभिक बचपन शिक्षा कर्मियों के बारे में जानकारी शामिल है।

प्रारंभिक बचपन शिक्षा सूचना आरक्षित प्रारंभिक बचपन शिक्षा अधिनियम (540/2018) में विनियमित है। डेटाबेस में संग्रहीत जानकारी का उपयोग वैधानिक प्राधिकरण कार्यों के निष्पादन में, प्रशासन के संचालन को और अधिक कुशल बनाने में, प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के विकास और निर्णय लेने में, साथ ही मूल्यांकन, सांख्यिकी, निगरानी और अनुसंधान में किया जाता है। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के बारे में. ओपेटुशालिटस प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए सूचना भंडार के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। प्रारंभिक बचपन शिक्षा अधिनियम के अनुसार, नगर पालिका का दायित्व है कि वह 1.1.2019 जनवरी 1.9.2019 से बच्चों का डेटा वर्दा में और XNUMX सितंबर XNUMX से बच्चे के माता-पिता या अन्य अभिभावकों (इसके बाद अभिभावक) का डेटा संग्रहीत करे।

व्यक्तिगत डेटा संसाधित किया जाना है

प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के आयोजक के रूप में कार्य करने वाला एक नगर पालिका, संयुक्त नगर पालिका या निजी सेवा प्रदाता वर्दा में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में एक बच्चे के बारे में निम्नलिखित जानकारी संग्रहीत करता है:

  • नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, छात्र संख्या, मूल भाषा, नगर पालिका और संपर्क जानकारी
  • वह प्रतिष्ठान जहाँ बच्चा प्रारंभिक बचपन की शिक्षा प्राप्त कर रहा है
  • आवेदन जमा करने की तिथि
  • निर्णय या समझौते की आरंभ और समाप्ति तिथि
  • प्रारंभिक बचपन शिक्षा के अधिकार का प्रति घंटा दायरा और इसके उपयोग से संबंधित जानकारी
  • प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को डे केयर के रूप में व्यवस्थित करने के बारे में जानकारी
  • प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के आयोजन का रूप।

प्रारंभिक बचपन शिक्षा स्थान के लिए आवेदन करते समय कुछ जानकारी बच्चे के अभिभावकों से एकत्र की गई है, कुछ जानकारी प्रारंभिक बचपन शिक्षा आयोजक द्वारा सीधे वर्दा में संग्रहीत की जाती है।

वर्दा प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में बच्चों की जनसंख्या सूचना प्रणाली में पंजीकृत अभिभावकों के बारे में निम्नलिखित जानकारी संग्रहीत करता है:

  • नाम, सामाजिक सुरक्षा नंबर, छात्र संख्या, मूल भाषा, नगर पालिका और संपर्क जानकारी
  • प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए ग्राहक शुल्क की राशि
  • प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के लिए ग्राहक शुल्क पर कानून के अनुसार परिवार का आकार
  • भुगतान निर्णय की आरंभ और समाप्ति तिथि.

बच्चे के परिवार में माता-पिता जो बच्चे के अभिभावक नहीं हैं, उनकी जानकारी वर्दा में संग्रहीत नहीं की जाती है।

शिक्षार्थी संख्या शिक्षा बोर्ड द्वारा दिया गया एक स्थायी पहचानकर्ता है, जिसका उपयोग शिक्षा बोर्ड की सेवाओं में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। बच्चे और अभिभावक की शिक्षार्थी संख्या के माध्यम से, नागरिकता, लिंग, मातृभाषा, गृह नगर पालिका और संपर्क जानकारी के बारे में नवीनतम जानकारी डिजी और जनसंख्या सूचना एजेंसी से अपडेट की जाती है।

केरावा शहर 1.1.2019 जनवरी, 1.9.2019 से सिस्टम एकीकरण की मदद से परिचालन प्रारंभिक शिक्षा सूचना प्रणाली से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में एक बच्चे के बारे में जानकारी और XNUMX सितंबर, XNUMX से अभिभावकों के बारे में जानकारी वर्दा में स्थानांतरित करेगा।

जानकारी के प्रकटीकरण

सिद्धांत रूप में, सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में प्राधिकरण की गतिविधियों के प्रचार पर अधिनियम (621/1999) के प्रावधान डेटाबेस पर लागू नहीं होते हैं। वरदा में संग्रहीत जानकारी का अधिकारियों की वैधानिक गतिविधियों के लिए खुलासा किया जा सकता है। बच्चों की जानकारी 2020 से शुरू होकर राष्ट्रीय पेंशन सेवा को सौंप दी जाएगी। इसके अलावा, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए व्यक्तिगत डेटा का खुलासा किया जा सकता है। उन प्राधिकारियों की अद्यतन सूची जिन्हें आधिकारिक कार्यों को निपटाने के लिए वरदा से जानकारी सौंपी जाती है।

वरदा (व्यक्तिगत डेटा प्रोसेसर) के रखरखाव और विकास में भाग लेने वाले सेवा प्रदाता शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक वरदा में निहित व्यक्तिगत डेटा को देख सकते हैं।

व्यक्तिगत डेटा अवधारण अवधि

बच्चे और उसके अभिभावकों के बारे में जानकारी तब तक डेटा रिज़र्व में रखी जाएगी जब तक कि उस कैलेंडर वर्ष के अंत से पांच वर्ष बीत न जाएं जिसमें बच्चे का प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का अधिकार समाप्त हो गया था। शिक्षार्थी संख्या और पहचान संबंधी जानकारी जिसके आधार पर शिक्षार्थी संख्या जारी की गई थी, स्थायी रूप से संग्रहीत की जाती है।

पंजीकरणकर्ता के अधिकार

बच्चे के अभिभावक को प्रारंभिक बचपन की शिक्षा और उसके स्वयं के व्यक्तिगत डेटा में बच्चे के प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करने और वर्दा (डेटा संरक्षण विनियमन, अनुच्छेद 15) में संग्रहीत व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है, डेटा को सही करने का अधिकार है वर्दा (अनुच्छेद 16) में दर्ज किया गया और व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण और सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर आपत्ति करने के अधिकार को सीमित किया गया। टिप्पणी! लिखित अनुरोध शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अनुच्छेद 18)। इसके अलावा, वर्दा में पंजीकृत बच्चे के अभिभावक को डेटा संरक्षण आयुक्त के पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिक विस्तृत निर्देश वर्दा सेवा के गोपनीयता विवरण (नीचे लिंक) में पाए जा सकते हैं।

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